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RSMSSB AGRICULTURE SUPERVISOR BHARTI NOTIFICATION 2021

RSMSSB AGRICULTURE SUPERVISOR BHARTI NOTIFICATION :- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है |

RSMSSB AGRICULTURE SUPERVISOR BHARTI NOTIFICATION 2021 For 882 Posts 

यह भर्ती निम्न पदों पर आयोजित होगी पदों का विवरण इस प्रकार 

  • गैर अनुसूचित क्षेत्र – 842
  • अनुसूचित क्षेत्र – 40
  • कुल  पदों का विवरण – 882

RSMSSB AGRICULTURE SUPERVISOR BHARTI NOTIFICATION 2021 Application Fees :

 परीक्षा शुल्क:- 

आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या उड्न सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।

(क) सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रुपये 450/-

(ख) राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु-रूपये 350/-

(ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -रूपये 250/-

(घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र कषांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 250/-देय है।

(कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 5 भी अवश्य देखें।)

RSMSSB AGRICULTURE SUPERVISOR BHARTI NOTIFICATION 2021 Education Qualification :

 पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. (कृषि) या ी.एस.सी.(कृषि-उद्यान) ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त जोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीलियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्चमाध्यमिक।

और

(1) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का  ज्ञान जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए कृषि पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिनयह/ उसे उपर्युक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा:-

  • 1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
  • 2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
  • 3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया
  • जाना है, जैसा भी मामला हो।

समूचित चयन एजेन्सी/बोर्ड को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता लिखित परीक्षा की तिथी तक अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।

अन्य योग्यताएं :-

(1) स्वास्थ्य-कृषि पर्यवेक्षकके पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और यह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि कृषि पर्यवेक्षकके रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि यह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या भेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) चरित्र:- सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह कृषि पर्यवेक्षकके पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके । उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी केद्वारा प्रदत, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नही हो।

RSMSSB AGRICULTURE SUPERVISOR BHARTI NOTIFICATION 2021 Age Limit :

कृषि पर्यवेक्षकः-

आवेदक 1. जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु “जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नही दी जावेगी।

स्पष्टीकरण:-

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2018–2019 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की और छूट दी जाएगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-


1. अधिकतम आयु सीमा में

  • (क) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरूप अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
  • (ख) सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
  • (ग) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2. अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार (Substantive) पर सेवा की हो और जो सजा पाने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

3. अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में उसके द्वारा भोगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की ढील दी जाएगी, जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था।

4. एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) को उनकी वास्तविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आवधि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हुई हो

5. राज्य सेवा में एक पद के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे आयु सीमा के भीतर थे, जब वे शुरू में नियुक्त किए गये थे, भले ही ये आयु सीमा पार कर चुके हों, जर ये चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो, और दो अवसरों तक की अनुमति दी जावेगी, जैसे वे अपनी रंभिक नियुक्ति के समय पात्र थे।

प्रथमतः छंटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आयु सीमा में थे परन्तु यह तब जबकि भर्ती के सामान्य विहित माध्यमों की सम्यक रूप से अनुपालना कर ली जाये और अर्हता, चरित्र, चिकित्सीय आरोग्यता आदि से संबंधित

समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छटनी शिकायत या उपचार के कारण नहीं हुई हो और वे अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया अच्छी सेवाओं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें।

7. सेना से मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के व्यक्तियों के मामले में निर्धारित आयु सीमा में माना जायेगा अले ही निर्धारित आयु सीमा को प्राप्त कर चुके हो जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो।

9. भूतपूर्व सैनिको के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु कास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 02 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट /|| दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होगें।

10. एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणाषिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।

11. पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीयार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

12. विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगीकिन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिये।

स्पष्टीकरण :-

विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विच्छिन्न विवाह का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

नोट:-

(क) संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो। आवेदक के अधिकायु का होने पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

(ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम-1978 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।

(ग) उपरोक्त बिन्दु 9 की क.सं. 1 से 12 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान “Non Cumulative” है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त क.सं. 1 से 12 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।


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