माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड योजना
1.योजना :-
माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृति अथवा प्रोत्साहन राशि नही मिल रही हैं के लिए 500 रूपये प्रतिमाह (5000 रूपये वार्षिक)एवं प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिये
बजट घोषणा 2019-20 में 1000/- रूपये प्रतिमाह (10,000/-वार्षिक) छात्रवृति भुगतान किये जाने की घोषणा की गई।
इस योजना का लक्ष्य निम्न को छात्रवृति प्रदान करना है :-
- नवीन एक लाख विद्यार्थी जो पात्रता पूर्ण करते हों।
- ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष छात्रवृति स्वीकृत की
- गई थी तथा जो निरन्तर नियमित रूप से उच्च शिक्षा के संस्थानों में अध्ययन कर रहें है।
यह योजना अल्प आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं सहायता प्रदान के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है।
2.योजना अन्तर्गत लाभ :-
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अल्प आय परिवारों के पात्र छात्र/छात्राओं को 500/-रूपये प्रतिमाह जो
- एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात अधिकतम 5000/-रूपये वार्षिक भुगतान किया जावेगा।
- इस योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र/छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षों तक ही लाभ प्रदत्त किया जावेगा एवं
- यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा।
- दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों को 1000/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात् अधिकतम 10,000/- रूपये वार्षिक भुगतान
किया जावेगा। इस हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3.पात्रता :-
लाभान्वित पात्र छात्र/छात्राओं के अतिरिक्त इस योजना का लाभ उन छात्र/छात्राओं को देय होगा जो निम्न समस्त शर्तों की पूर्ति करते हों :-
- (1) जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से 12वीं की परीक्षा इस वर्ष न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होंने बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख तक स्थान प्राप्त किये हों।
- (2) जिनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक हों।
- (3) जो राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राज.उच्च/तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हों।
- (4) वह राजस्थान का मूल निवासी हों। उसे भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृति अथवा समकक्ष योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं मिल रहा हों।
- विद्यार्थी का राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा खाता हों।
- उसका आधार कार्ड बना हुआ हों।
- जन आधार कार्ड (भामाशाह कार्ड) बना हुआ हो, बिना जन आधार कार्ड (भामाशाह कार्ड) Online आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
- दिव्यांग विद्यार्थियों को चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4.आवेदन की प्रक्रिया :-
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति हेतु आवेदन फार्म ऑनलाइन भरे जायेंगे। आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं।
- पात्रता की समस्त शर्तो को पूर्ण करने वाले विद्यार्थी ही Online आवेदन करें।
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