Rajasthan Uttar Matric Scholarship Yojana | राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं यह योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति / अनु, जनजाति/ विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा Uttar Matric Scholarship योजना में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वी के अतिरिक्त) के लिए प्रस्तुत की गई है, इस योजना के तहत ऊपर बताए गए सभी वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाएगी । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अनिल व्यास द्वारा बताया गया है कि अभ्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के लिए वेबसाइट के माध्यम से पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । इस छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 नवंबर 2021 से शुरू हो चुके हैं जो कि 15 March 2022 तक चलेंगे । इस योजना के लिए पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं साथ ही इस योजना की अधिक जानकारी के लिए ऑफिशल नोटिफिकेशन नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है ।
Page Content
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य
Rajasthan Uttar Matric Scholarship Yojana आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तुत की गई है । इस योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति / अनु, जनजाति/ विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वी के अतिरिक्त) अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा । इस योजना के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता उनके परिवार की वार्षिक आय के आधार पर किया जाएगा जो भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवेदन पत्र के साथ अपना आय प्रमाण पत्र भी सलंगन करना होगा वार्षिक आय सीमा की विस्तृत जानकारी नीचे बताई गई है ।
पात्रता हेतु आय सीमा
- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने हेतु अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति ,SBC वर्ग के अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपए तक होनी चाहिए
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों हेतु आयु सीमा 1.50 लाख रुपए निर्धारित की गई है ।
- डॉ आंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBS) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1 लाख तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं
- डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु ( DNT) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आय सीमा ₹2 लाख प्रति वर्ष है
- साथ ही 5 लाख से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है
Important Documents | महत्वपूर्ण दस्तावेज
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2021 के लिए आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के पास नीचे बताए गए सभी निर्धारित दस्तावेज होने अनिवार्य है
- मूल निवास
- जाति प्रमाण पत्र
- गत वर्ष की अंक तालिका
- आय प्रमाण पत्र
- फीस की मूल रसीद
- आवेदक की फोटो
- बैंक खाता की कॉपी
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- निशक्त प्रमाण पत्र
Note : जन आधार आईडी तथा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी ।
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश
- छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वंय का खाता हो।
- छात्र के खाते में लेन-देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।
- बैक खाता बन्द एवं अक्रियाशील (Inoperative) न हो
- पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), खेल-कूद शुल्क (Games Fee), संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का योग एवं अनुरक्षण भत्ता का योग ही छात्रवृति हेतु देय है। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।
- शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन:- आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोटल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान व उसके पाठ्क्रम आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणेक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।
- शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन:- जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगें।
How To Apply For Uttar Matric Scholarship Yojana
Rajasthan Uttar Matric Scholarship Yojana 2021 के लिए आवेदन पेपर लेस ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे । जो भी विद्यार्थी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship/ अथवा एसएसओ पोर्टल पर scholarship SJE App पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं । साथ ही विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर के दूरभाष नंबर 1800-180-6127 पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं साथ ही आवेदन से पूर्व अभ्यार्थी एक बार ऑफिशल नोटिफिकेशन देखें
Important Links And Dates
Uttar Matric Scholarship Yojana Start Date | 8 November 2021 |
Uttar Matric Scholarship Yojana Last Date | 15 March 2022 |
Official Notification | Click Here |
User Manual For Post Matric Scholarship (Students Level) | Click Here |
User Manual For Post Matric Scholarship (School Level) | Click Here |
Official Website | https://sje.rajasthan.gov.in/ |