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Rajasthan Lockdown Latest Guideline 3 May To 17 May

Rajasthan Lockdown Latest Guideline 3 May To 17 May :- राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया बड़ा फैसला लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 3 मई से 17 मई तक कर दिया गया है | राजस्थान सरकार ने इस Lockdown को (महामारी रेड अलर्ट  जल अनुशासन पखवाड़े)  का नाम दिया है | राजस्थान में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन जन अनुशासन पकवाड़ा के निर्देशानुसार लॉक डाउन की अवधी को बढ़ाकर 3 मई से 17 मई तक कर दिया है |  इसी के साथ इस लोक डाउन में राज्य सरकार द्वारा नियमों में भी बदलाव किए गए हैं|  जैसे कि पहले विवाह समारोह में राज्य सरकार द्वारा 50 लोगों की अनुमति थी पर अब राज्य सरकार ने विवाह समारोह में 50 लोगों की संख्या को घटाकर 31 लोगों को बुलाने का ही अनुमति प्रदान की है ,  और इसी के साथ अगर कोई इस Latest Guideline  का पालन नहीं करता है है ऐसे व्यक्ति को उल्लंघन करने पर ₹100000 का दंड वसूला जाएगा | अगर कोई भी बिना वजह घूमता हुआ मिलता है तो उस व्यक्ति को पकड़ कर Quarantine कर दिया जाएगा | और इसके अलावा राज्य सरकार ने सभी दैनिक संसाधनों और दुकाने खोलने के लिए एक निर्धारित गाइडलाइन जारी की है समस्त जानकारी के लिए आर्टिकल पूरा पढ़ें

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Rajasthan Lockdown Latest Guideline Full Detail

1. आम जरूरत की दुकानें जैसे कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ,किसानों की जरूरत की चीजें, ऑप्टिकल संबंधित दुकाने, फूल फल सब्जी की दुकानें के खुलने का समय 6:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक निर्धारित किया गया है

2. दूध डेयरी की दुकानें खुली रखने का समय सुबह के लिए 6:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक और शाम के वक्त के लिए 5:00 बजे से लेकर 7:00 बजे तक खुले रखने की अनुमति है

3. राशन की दुकानें बिना किसी समय सीमा की अवधि के खुली रहेगी

4. हॉस्पिटल एवं मेडिकल स्टोर हमेशा खुले रहेंगे

5. सभी सार्वजनिक गार्डन एवं खेल मैदान सुबह 5:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक खुले रहेंगे

6.अस्पताल  और  लेब से जुड़े कर्मचारियों को  आई कार्ड दिखाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी

7.सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने के लिए यात्रियों को टिकट दिखाने के बाद ही अनुमति प्रदान की जाएगी

8. जो भी व्यक्ति राज्य के बाहर से आ रहा हूं उसे 3 दिन पहले यानी 72 घंटे पहले करवाई गई RTPCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी 

 9. ट्रांसपोर्टेशन वाहनों के लिए कर्मचारियों को अनुमति होगी

10. पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए समय सीमा सुबह 7:00 बजे से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित की गई है

11.एलपीजी की सेवा ग्राहकों के लिए सुबह 6:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक चलेगी 

12.अगर कोई विद्यार्थी पहले से तय प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाना चाहता है तो अपना प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा देने जा सकता है

13.इसी के साथ अंतिम संस्कार में पहले की तरह ही 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है 

Time Period For Opening Shops :-

  • Food,General Store,Shops Opening Time :- 6AM To 11AM
  • Vegetables, Fruits Shop Opening Time :- 6AM To 11AM
  • Dairy Or Milk Product Opening Time :- For Morning 6AM To 11AM And For Evening 5PM To 7PM
  • Hospitals And Medical Stores :-  Always Open
  • Petrol Pump Center :- 7AM To 12PM
  • LPG Gas :- 6AM To 5PM

How Much Peoples Allowed For Marriage Function

सरकार द्वारा Rajasthan Lockdown Latest Guideline के अंतर्गत विवाह के समारोह के लिए लोगों की आमंत्रण की सीमा को 50 से घटाकर 31 कर दिया है अब कोई भी व्यक्ति विवाह समारोह में 31 लोगों से अधिक को नहीं भुला सकता अगर वह व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस व्यक्ति से सरकार द्वारा ₹100000 का दंड वसूला जाएगा | इसी के साथ विवाह समारोह में कोरोना से बचने के लिए सभी नियमों का पालन करना होगा जैसे कि मास्क का प्रयोग सैनिटाइजर का उपयोग एवं लोगों के बीच निर्धारित दूरी यह सभी चीजों का ध्यान रखना होगा |

Can Students Travel For There Exam 

क्या विद्यार्थी अपनी प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जा सकता है :-  “हां” विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जा सकता है परंतु उस विद्यार्थी को अपना Admit Card दिखाना अनिवार्य है

Important Notice

1. अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के बाहर घूमता हुआ पाया जाता है तो उस व्यक्ति को Qurantine कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति की Corona Virus की जांच कराई जाएगी अगर वह व्यक्ति नेगेटिव पाया जाता है तभी उसे वापस छोड़ा जाएगा |  इसलिए कृपया आप लोगों से निवेदन है कि बिना किसी कारण के आप बाहर ना घूमे जिससे कि आपको और आपके परिवार वालों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े | 

2. टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति तभी दी जाएगी जब उस व्यक्ति का पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका हो और उस व्यक्ति को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पहचान पत्र दिखाना होगा

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